अमेरिका का एच1बी वीजा पाने के लिए अगर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के नागरिकता व आव्रजन सेवा विभाग (USCIS) ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024 में एच1बी वीजा पाने के इच्छुक लोगों की अनुमानित संख्या पूरी हो गई है। जिन लोगों के आवेदन सही पाए गए हैं, उन्हें सूचित कर दिया गया है। ये लोग 1 अप्रैल से वीजा याचिका दे सकेंगे।
इस बीच, यूएससीआईएस ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच एक बार फिर से बताया है कि यह मानना गलत है कि छंटनी के शिकार एच-1बी वीजा धारकों को 60 दिनों के भीतर ही अमेरिका छोड़ना होगा। उनके पास तत्कालिक तौर पर अमेरिका में रहने के कई विकल्प मौजूद हैं। यूएससीआईएस के निदेशक एम जदोउ ने यह बात फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज को लिखे एक पत्र में कही है।
जदोऊ ने कहा कि ऐसे एच1बी वीजा धारक अपनी गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं, या अपनी वीजा स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने बदाया कि छंटनी से प्रभावित लोग अपनी रोजगार संबंधी विशेष परिस्थिति बताते हुए भी आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा वे रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज या नियोक्ता बदलने की याचिका देकर भी अमेरिका में बने रहने की अर्जी दे सकते हैं।
संघीय एजेंसी यूएससीआईएस ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 हेतु निर्धारित एच-1बी संख्यात्मक आवंटन (H-1B Cap) के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण शुरुआती दौर में ही प्राप्त हो चुके हैं। एजेंसी ने बताया कि हमने उचित रूप से दाखिल पंजीकरणों में से बिना किसी क्रम के पर्याप्त आवेदनों का चयन कर लिया है, और यह सीमा अब पूरी हो चुकी है।
एजेंसी ने आगे बताया कि सभी संभावित आवेदनकर्ताओं को बता दिया गया है कि वे संबंधित लाभार्थियों की तरफ से एच1बी याचिका दायर करने के पात्र हैं। USCIS ने आगे कहा कि केवल चयनित पंजीकरण वाले आवेदकों के लिए ही साल 2024 में H1B वीजा याचिका दाखिल की जा सकती है।
गौरतलब है कि अमेरिकी कांग्रेस ने H-1B श्रेणी में वीजा जारी करने की सालाना सीमा 65,000 निर्धारित की है। इसमें से 6,800 वीजा अमेरिका-चिली और अमेरिका-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौतों के तहत अलग रखे गए हैं। अगर ये कोटा पूरा नहीं हो पाता है, तब ये अगले वित्तीय वर्ष में सामान्य एच1बी कैप के लिए उपलब्ध होंगे।