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NRI भी SIP से म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं निवेश, उठा सकते हैं फायदा

एसआईपी भारत में निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है। अगर आप अनिवासी भारतीय (NRI) हैं तो आपको भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति है। आपको निवेश करने से पहले आरबीआई या किसी अन्य निकाय से किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash

शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश का एक सबसे प्रचलित तरीका है सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे एसआईपी (SIP) भी कहते हैं। यह एक तरह का व्यवस्थित निवेश है, जो लोगों को म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में नियमित तरीके से अपने पैसे को निवेश करने में मदद करता है।

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निवेश का सबसे प्रचलित तरीका है SIP। Photo by Joshua Mayo / Unsplash

इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड के किसी प्लान का चुना है। अब आप महीने की कोई एक तारीख या दो तारीख अपनी सुविधा के हिसाब से चुन लेते हैं। आपको कितना पैसा हर महीने निवेश करना है, यह तय कर लेते हैं। अब आपके तय की गई तारीख पर यह राशि आपके अकाउंट से तय तारीख पर डेबिट हो जाती है।

मान लीजिए आपने कोई प्लान तीन साल, पांच साल, दस साल या इससे अधिक समय के लिए तय कर लिया है। अब आपके अकाउंट से तय अवधि तक हर महीने की तय तारीख पर पैसा ऑटोमैटिक निवेश होता रहेगा। इसी प्रक्रिया को एसआईपी कहते हैं।

एसआईपी भारत में निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है। अगर आप अनिवासी भारतीय (NRI) हैं तो आपको भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति है। आपको निवेश करने से पहले आरबीआई या किसी अन्य निकाय से किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

 तय तारीख पर तय रकम से निवेश कर सकते हैं। Photo by Austin Distel / Unsplash

किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह एनआरआई, भारत के विदेशी नागरिक (OCI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (POI) भी देश में विभिन्न एसआईपी योजनाओं में निवेश करने के लिए पात्र हैं। ये योजनाएं म्यूचुअल फंड निवेश को दो विकल्पों के माध्यम से किफायती तरीके से निवेश करने में मदद करती हैं - प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय।

प्रत्यावर्तनीय आधार पर आधारित म्यूचुअल फंड निवेश NRE या FCNR बैंक खाता खोलने के लिए अनिवार्य है। गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार के माध्यम से निवेश के लिए NRO या NRE/ FCNR बैंक खातों की आवश्यकता होती है। अनिवासी भारतीयों को भारत में एसआईपी में निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का पालन करना होगा।

यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) भारतीय कानूनों के अनुसार, म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी मुद्राओं में निवेश की अनुमति नहीं देता है। साथ ही एनआरआई के पास NRE या NRO अकाउंट होना जरूरी है।

अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। अपने खाते को सक्रिय करने के बाद आप खुद या पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। एनआरआई को अपने पासपोर्ट, जन्म तिथि, फोटो और पते की एक प्रति जमा करके अपनी केवाईसी प्रक्रिया भी करनी होगी।

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