भारत सरकार ने घर से काम करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारी अधिकतम एक साल तक घर से काम कर सकता है। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे लागू कर सकती है।
वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करके नए नियमों की जानकारी दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Work From Home के ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) यूनिट्स के लिए हैं। यानी इन ज़ोन में स्थित कंपनियां अब नए नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती हैं।