यह तो सभी जानते हैं कि पासपोर्ट बनवाना क्यों जरूरी होता है लेकिन काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या करना चाहिए। यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है तो इस खबर में वो सब जानकारी है जो आपको जाननी आवश्यक है।

जब आपका पासपोर्ट क्षतिग्रस्त हो जाए या खो जाए तो क्या करें?
यदि आपका भारतीय पासपोर्ट विदेश में खो गया है तो आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और पासपोर्ट कार्यालय या भारतीय मिशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। पासपोर्ट को 'पुनः जारी' करने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने सभी दस्तावेज मौजूद हैं जिन्हें आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक होता है।
अब जानिए कि पासपोर्ट के लिए दोबारा आवेदन कैसे करें?
डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी नहीं किये जाते। ऐसे में आपको एक अलग पासपोर्ट नंबर वाला पासपोर्ट मिलेगा जिसकी वैधता नई होगी। पासपोर्ट खोने व क्षतिग्रस्त होने पर आपको बतौर आवेदक रि-इश्यू सैक्शन पर जाना होगा।

इन चरणों को करें फॉलो
- सबसे पहली बात, आप अपने पासपोर्ट की कॉपी के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
- यदि आप पहला चरण पूरा करने में चूक जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने निकटतम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है।
- सुनिश्चित करें कि आपके पास एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज मौजूद हैं।
- उपयोगकर्ता आधिकारिक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए भी जा सकते हैं।
- अपनी पंजीकृत आईडी से लॉग इन करें। यदि आप जल्दी में हैं तो आप 'तत्काल' विकल्प भी चुन सकते हैं।
- इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें।
- ध्यान दें कि खोए हुए पासपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग शुल्क की आवश्यकता होगी।
- आपको बता दें कि नया पासपोर्ट पाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की नियमित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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