व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह एक विधेयक पारित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का समर्थन किया था। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रीन कार्ड जारी करने में देशों के कोटे की व्यवस्था समाप्त करना है। इसके पारित होने पर अमेरिकी रोजगार प्रदाताओं को जन्मस्थली के बजाय योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखने की अनुमति मिल जाएगी। भारतीय-अमेरिकियों को इससे फायदा होगा।
इस कानून का नाम इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट (EAGLE) एक्ट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जल्द ही इस पर मतदान किया जाएगा। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के नाम से जाना जाता है जो प्रवासियों को जारी किया जाता है। इसके जरिए उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति मिलती है।