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ट्रंप को अयोग्य ठहराने से भड़के विवेक रामास्वामी, दे दी ये धमकी

अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बड़ा झटका देते हुए कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कहा है कि उसकी नजर में ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में यह फैसला सुनाया है।

कोर्ट के फैसले के बाद विवेक रामास्वामी ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं।

यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के अयोग्य ठहराने के कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

भारतीय अमेरिकी अरबपति विवेक रामास्वामी ने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी तो वह कोलोराडो में होने वाले प्राइमरी चुनाव से पीछे हट जाएंगे। विवेक ने अन्य उम्मीदवारों से भी अपील की है कि अदालत के फैसला न बदलने पर वह भी चुनाव से पीछे हट जाएं।

इस फैसले को लेकर भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने एक्स पर वीडियो मैसेज जारी करके कहा कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है तो मैं भी इससे पीछे हट जाऊंगा मैं कोलोराडो जीओपी के प्राइमरी इलेक्शन से हटने का संकल्प लेता हूं।

विवेक रामास्वामी ने ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन से हटाने के कोर्ट फैसले को एक गलत चाल बताया। उन्होंने कहा कि इस पैंतरेबाजी का नतीजा देश के लिए बहुत खरतनाक होगा। या तो ट्रंप को चुनाव लड़ने की अनुमति मिले, वरना वह भी इस चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। विवेक ने कहा कि मैं अन्य दावेदारों- रॉन डेसैंटिस, क्रिस क्रिस्टी और निकी हेली से भी अपील करता हूं कि वे भी चुनाव से हट जाएं।

बता दें कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बड़ा झटका देते हुए कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उसकी नजर में ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के योग्य नहीं हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है।

कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील पर यह निर्णय दिया है, जिसमें ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले के मामले में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का दोषी माना गया था, हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोका था।

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