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पर्यटक वीजा के लिए UAE में बदला गया ये नियम, हो सकती है गिरफ्तारी

वीजा अवधि से अधिक रहने वाले व्यक्ति को एक दिन के लिए 50 दिरहम यानी लगभग 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा और निकास परमिट के लिए 320 दिरहम यानी लगभग 7200 रुपये देने होंगे। 10 दिनों से अधिक रहने वाले व्यक्ति को 500 दिरहम यानी 11,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

Photo by ZQ Lee / Unsplash

अगर आप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जाते रहते हैं तो जान लीजिए कि इस बार आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप वीजा की तय अवधि में ही वापस लौट आएं। यदि आपके पर्यटक वीजा की अवधि समाप्त हो जाती है तो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से बाहर निकलने के लिए आपको 10 दिन की अभी तक मिलने वाली अनुग्रह अवधि (Grace Period) अब नहीं दी जाएगी। UAE की फेडरल अथॉरिटी आइडेंटिटी सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) का जल्द ही इस पर बयान आने की उम्मीद है।

UAE के स्थानीय मीडिया में छपि रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय ट्रैवल एजेंटों ने बताया कि ट्रैवल एजेंट नए निर्देश को अपने क्लाइंट्स के साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। अब कोई अनुग्रह अवधि नहीं है। प्रवेश से निकासी की तारीखें अब निश्चित रहेंगी। पहले जो कोई भी अपने वीजा की वैधता से परे रहता था उस पर सामान्य जुर्माना लगाकर UAE से बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त 10 दिनों की अनुमति दी जाती थी। अब जो लोग अपने प्रवास से अधिक समय तक रहेंगे, उन्हें प्रति दिन 50 दिरहम (लगभग 1100 रुपये) का जुर्माना देना होगा।

Dubai Frame
वीजा नवीनीकरण कराए बिना पर्यटकों को गिरफ्तार किय जा सकता है। Photo by Ahmed Aldaie / Unsplash

अरेबियन बिजनेस सेंटर (आमेर सेंटर-शेख जायद रोड) के संचालन प्रबंधक फिरोसेखान ने मीडिया को बताया कि दुबई को छोड़कर सभी अमीरात ने पर्यटक वीजा के लिए 10 दिन की छूट अवधि पहले ही समाप्त कर दी थी। अनुग्रह अवधि केवल दुबई में जारी वीजा पर लागू होती थी। लेकिन 15 मई से दुबई में भी अधिकारियों ने अनुग्रह अवधि हटा दी है। इसका मतलब है कि एक आगंतुक या पर्यटक को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश से बाहर जाना होगा। ऐसा न करने पर उन पर ओवरस्टे जुर्माना लागू होगा। अपने वीजा का नवीनीकरण कराए बिना रहने वाले पर्यटकों को अवैध रूप से देश में रहने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।

दुबई में एक ट्रैवल एजेंटर ने बताया कि वीजा अवधि से अधिक रहने वाले व्यक्ति को एक दिन के लिए 50 दिरहम यानी लगभग 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा और निकास परमिट के लिए 320 दिरहम यानी लगभग 7200 रुपये देने होंगे। 10 दिनों से अधिक रहने वाले व्यक्ति को 500 दिरहम यानी 11,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे जो कुल मिलाकर 820 दिरहम यानी लगभग 18,000 रुपये हो जाएंगे।

बता दें कि पिछले साल दुबई टूरिस्ट वीजा की वैधता 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई थी। इसे आगे 30 या 60 दिनों के लिए नवीनीकृत करने की भी अनुमति दी गई थी, जिससे पर्यटकों को यूएई का आनंद लेने के लिए 120 दिन तक का समय मिल सके।

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