अमेरिका ने एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा पाने वाले लोगों को लेकर एक निर्णय लिया है। अमेरिका ने कहा कि अगर कोई भी शख्स सिंगल ओनर वाली कंपनी का मालिक है तो वह एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा के लिए योग्य नहीं है। एल-1 एक कार्य वीजा है, जो अमेरिका में काम करने के लिए इच्छुक लोगों को जारी होता है। यह एक कार्य वीजा है जिसे अमेरिका में काम करने के इच्छुक पेशेवरों को जारी किया जाता है।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने नई गाइडलाइन में साफ किया है कि एकल स्वामित्व वाली कंपनी का मालिक एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। यूएससीआईएस ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि एक सिंगल ओनर वाली कंपनी इस वीजा के लिए अपने ओनर की ओर से आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि यह ओनर से अलग कानूनी इकाई के रूप में मौजूद नहीं है।
USCIS की तरफ से शुक्रवार यह गाइडलाइंस जारी की गई है। नई नीति सोल प्रोपराइटर और एक सेल्फ-इनकॉरपोरट याचिकाकर्ता में अंतर करती है। यूएससीआईएस का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने याचिका में नामित सभी व्यक्तिगत संस्थाओं की ओर से एल-1 याचिका दायर की है। बयान में कहा गया है कि यूएससीआईएस यह स्पष्ट करने के लिए अपनी नीतिगत दिशा-निर्देशों को अपडेट कर रहा है कि एक अन्य पूर्ण याचिका दायर करने से पहले 3 साल की प्रतीक्षा अवधि को बाधित नहीं करता है।
बताया गया है कि यह नीति परिवर्तन तुरंत प्रभावी है और इसका उद्देश्य एल -1 गैर-आप्रवासी वीजा वर्गीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। यह वर्गीकरण एक अमेरिकी नियोक्ता कंपनी को अनुमति देता है कि वह अस्थायी रूप से अपने विदेशी कार्यालयों से कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थानों पर स्थानांतरित रे।
बता दें कि यह वीजा सिर्फ उन्हें ही जारी किया जाता है, जो किसी अन्य देश में कंपनी की ओर से कार्यरत हैं। अगर वह लोग अमेरिका ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वह एल-1 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने एल-1 वीजा कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव लाने और विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अमेरिकी सीनेट में द्विदलीय विधेयक पेश किया था।