Skip to content

विदेश में घर खरीदना हो या बच्चे के लिए हाथ खर्च भेजना, भारतीयों की जेब पर पड़ेगा अब ज्यादा बोझ

अब तक इस तरह के मामलों में पैसा भेजने वाला बैंक स्रोत पर केवल 5 प्रतिशत ही टैक्स काटता था। वह भी तब जब किसी वित्तीय वर्ष में भेजी जाने वाली राशि या कुल राशि 7 लाख रुपये से अधिक हो। लेकिन अब भारत से विदेशों में धन भेजने वाले बैंक स्रोत पर ही 20 प्रतिशत टैक्स काट लेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट में टीसीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। 

भारत से विदेश में पैसे भेजना अब जेब पर और भारी पड़ने वाला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में ऐलान किया है कि विदेशों में धन भेजने वाले बैंक अब स्रोत पर ही 20 प्रतिशत टैक्स काट लेंगे। वह भी बगैर किसी सीमा छूट के। मतलब आप चाहे दुबई में घर खरीद रहे हों, अमेरिका में पढ़ रहे अपने बच्चे के दैनिक खर्चों को पूरा कर रहे हों या फिर वैश्विक शेयरों में निवेश कर रहे हों, विदेश में पैसा भेजने पर आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। हालांकि कुछ मामलों में छूट भी मिलेगी।

अब तक इस तरह के मामलों में पैसा भेजने वाला बैंक स्रोत पर केवल 5 प्रतिशत ही टैक्स काटता था। वह भी तब जब किसी वित्तीय वर्ष में भेजी जाने वाली राशि या कुल राशि 7 लाख रुपये से अधिक हो। इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स केवल 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर लागू होता था। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लाख रुपये बाहर भेजते थे तो केवल 3 लाख पर ही टैक्स कटता था। लेकिन अब यह नियम बदलने वाला है।

This post is for paying subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest