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भारतीय दंपति की 24 बार चाकू मारकर जान ली, पाकिस्तानी को मौत की सजा से छूट नहीं

अदालत ने व्यवसायी हिरेन अधिया और उनकी पत्नी विधि की हत्या के जुर्म में 28 साल के पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन वर्कर की मौत की सजा कायम रखी है। उसने हिरेन के सिर, छाती, पेट और बाएं कंधे पर 10 बार वार किए थे। वहीं पत्नी को 14 बार चाकू मारे थे।

दुबई में चोरी के प्रयास के दौरान साल 2020 में भारतीय मूल के दंपति की हत्या करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी गई है। दुबई की अदालत ने व्यवसायी हिरेन अधिया और उनकी पत्नी विधि की हत्या के दोषी 28 साल के कंस्ट्रक्शन वर्कर की मौत की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।

स्थानीय समाचारपत्रों के अनुसार हिरेन और विधि की 40 बरस की उम्र में हत्या कर दी गई थी। दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला सुनाया कि सबूतों और अपराधी के कबूलनामे से साबित होता है कि आरोपी ने जबरन उनकी हत्या की। ऐसे में उसकी सजा में कमी नहीं की जा सकती। हालांकि मौत की सजा अमीरात की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ सेसेशन द्वारा पुष्टि करने के बाद ही दी जाएगी।

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