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डेटिंग ऐप का इश्क, मुलायम सिंह यादव से ब्याह रचाने पाक से आई इकरा, हुई गिरफ्तार

रपटों के मुताबिक अधिकारी इकरा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की हिरासत में कैद लड़की ने अधिकारियों से कहा कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और भारत में अपने पति के साथ रहना चाहती है।

उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुलायम सिंह यादव से शादी करने के सपने संजोकर पाकिस्तान की एक लड़की बीते दिनों अवैध रूप से भारत में घुस गई। गुरुवार को बेंगलुरु पुलिस ने उस लड़की को बेंगलुरु के आईटी सिटी से गिरफ्तार कर लिया। अपना प्यार पाने के इस अवैध प्रयास के बारे में पुलिस ने बताया कि लड़की की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। लड़की के पास आधार कार्ड है और उसने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन भी किया था।

न तो इकरा और न ही यादव की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है।

बेंगलुरु पुलिस की जांच में पाया गया है कि पाकिस्तानी लड़की की उम्र 19 वर्ष है। लड़की का नाम इकरा जिवानी है जिसकी एक डेटिंग एप पर उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई थी। उसके बाद वह नेपाल सीमा पार करके भारत आ गई और यादव से शादी कर ली। बाद में दोनों बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु में सरजापुर रोड के पास जुन्नासंद्रा इलाके में रहने लगे।

बाद में जब लड़की ने पाकिस्तान में अपनी मां और परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की तब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उसके बारे में पता लगाया। फिर बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला है कि न तो इकरा और न ही यादव की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। भारत आने के पीछे उसका इरादा केवल मुलायम सिंह यादव से ब्याह रचाना था। उसने अपना नाम बदलकर रवा यादव रख लिया था।

स्थानीय मीडिया की रपटों के मुताबिक अधिकारी इकरा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की हिरासत में कैद लड़की ने अधिकारियों से कहा कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और भारत में अपने पति के साथ रहना चाहती है।

निर्वासन प्रक्रिया में लगभग दो महीने तक लग सकते हैं। उसके बाद इकरा को पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इकरा ने अपने नए नाम रवा यादव के साथ एक आधार कार्ड भी बनवा लिया था और इसमें यादव को पति बताया गया है। उसने भारतीय पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया था।

दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने उस संपत्ति के मालिक गोविंदा रेड्डी पर भी विदेशी अधिनियम की एक संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया है जहां दंपति रह रहे थे।

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