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अमेरिका में अब बिजनेस या टूरिस्ट वीजा पर भी ढूंढ सकेंगे नौकरी, पर शर्त ये है

USCIS ने कहा कि जब किसी गैर-अप्रवासी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है या वह खुद नौकरी छोड़ता है तो उसे अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता। लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें 60 दिनों में देश छोड़ना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है।

Photo by Anete Lūsiņa / Unsplash

अमेरिका में नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने कहा है कि बिजनेस या पर्यटक वीजा (B-1 और B-2) अमेरिका की यात्रा करने वाले लोग भी नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्‍यू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं।

अमेरिकी सरकार का ये नियम उन अप्रवासी कर्मचारियों के लिए भी बेहद राहत भरा है, जिन पर नौकरी गंवाने के 60 दिनों के अंदर अमेरिका छोड़ने की तलवार लटक रही है। B-1 वीजा मुख्य रूप से बिजनेस के इरादे से थोड़े समय के लिए की जाने वाली अमेरिका की यात्रा के लिए जारी किया जाता है। वहीं B-2 वीजा मुख्य रूप से पर्यटन उद्देश्यों के लिए दिया जाता है।

फेडरल एजेंसी USCIS ने बुधवार को कहा कि जब किसी गैर-अप्रवासी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है या वह खुद नौकरी छोड़ता है तो उसे अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता। कुछ मामलों में लोग गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि उनके पास 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नौकरी या रोजगार खत्म होने के बाद अप्रवासी कामगार इनमें से कोई कदम उठा सकते हैं-

  • अपनी गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन करें।
  • अपने वीजा स्टेटस के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करें।
  • रोजगार ऑथराइजेशन दस्तावेज़ के लिए 'बाध्यकारी परिस्थितियों' का हवाला देते हुए आवेदन दें, या फिर
  • नियोक्ता को बदलने के लिए निरर्थक याचिका का लाभार्थी बनें।

यूएससीआईएस ने कहा कि अगर कोई गैर-अप्रवासी कर्मचारी अपना रोजगार खत्म के 60 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर इनमें से कोई विकल्प चुन लेता तो उसके अमेरिका में बने रहने की अवधि 60 दिनों से आगे बढ़ सकती है, भले ही उसका पिछला गैर-अप्रवासी वाला दर्जा खत्म हो गया हो। अगर कर्मचारी 60 दिन की अनुग्रह अवधि के अंदर इनमें से कोई विकल्प का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे और उसके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर या उनकी अधिकृत वैधता अवधि खत्म होने पर, जो भी कम हो, अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।

एजेंसी ने ये भी कहा कि कोई भी नया रोजगार शुरू करने से पहले अपनी बी-1 या बी-2 की स्थिति को रोजगार अधिकृत स्थिति में बदलने की मंजूरी जरूर ले लेनी चाहिए। अगर मंजूरी नहीं मिलती है या नए रोजगार के लिए कांसुलर या पोर्ट ऑफ एंट्री अधिसूचना का अनुरोध किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को अमेरिका छोड़ देना चाहिए और नए रोजगार की शुरुआत से पहले रोजगार आधारित वर्गीकरण में खुद को रजिस्टर कराना चाहिए।

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