भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पन्नू ने 19 नवंबर को एयर इंडिया से उड़ान भरने वाले यात्रियों को धमकी दी थी। इसके लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया था।
जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120बी, 153ए और 506 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18बी और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 नवंबर को जारी एक वीडियो में पन्नू ने सिखों से एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने के लिए मना किया था। इसके साथ ही पन्नू ने यह दावा किया था कि एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने से उनकी जान को खतरा है।
पन्नू ने यह भी धमकी दी थी कि एयर इंडिया को दुनिया में काम नहीं करने दिया जाएगा। पन्नू की इन धमकियों के बाद से कनाडा, भारत और अन्य देशों में सुरक्षा बलों द्वारा जांच शुरू कर दी गई थी। इतना ही नहीं पन्नू ने भारत की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भी 19 नवंबर को जाने से मना किया था। यह हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है।
NIA ने कहा कि पन्नू देश में सिखों और अन्य समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देकर पंजाब में प्रचलित मुद्दों खासकर सिख धर्म के संबंध में झूठी कहानी बना रहा है। ताजा खतरा उसी कहानी के अनुरूप है जिसे पन्नुन ने रेलवे और साथ ही भारत में थर्मल पावर प्लांटों सहित आवश्यक परिवहन नेटवर्क प्रणालियों को धमकी देने और बाधित करने का प्रयास करके अतीत में सक्रिय रूप से प्रचारित किया है।
बता दें कि भारत सरकार पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस को प्रतिबंधित कर चुकी है। वहीं 1 जुलाई 2020 को सरकार ने पन्नू को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया था। पन्नून 2019 से NIA की रडार पर है। पन्नू के पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में मौजूद जमीन को सिंतबर में NIA ने जब्त किया था। 3 फरवरी 2021 को NIA की विशेष अदालत ने पन्नू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।