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किशोरी से बलात्कार, आरोपी बार मालिक बाला पर शुरू हुआ मुकदमा

पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए 5 अगस्त 2020 को सामाजिक और परिवार विकास मंत्रालय के एक केस वर्कर को अपनी आपबीती सुनाई। सिंगापुर के कानून के मुताबिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना व बेंत से पीटने की भी सजा सुनाई जा सकती है।

सिंगाुपर में 41 वर्षीय भारतीय मूल के एक बार मालिक पर तीन साल पुराने मामले में एक मुकदमा शुरू किया गया है। आरोप है कि साल 2020 में भारतीय मूल के राज कुमार बाला नाम के बार मालिक ने अपने यहां काम करने वाली 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। यह मुकदमा सिंगापुर उच्च न्यायालय में चल रहा है।

बाला पीड़िता को एक किराए के फ्लैट पर ले गया और वहां नशे के एवज में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। 

स्थानीय समाचारपत्रों के अनुसार राज कुमार बाला ने 21 फरवरी 2020 की रात को किराए के फ्लैट में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया। बाला के अपराध को साबित करने के लिए पेश किए गए 13 गवाहों में से अभियोजन पक्ष ने बी1 और बी2 के रूप में दो गवाह पेश किए। ये दोनों गवाह लिटिल इंडिया में डनलप स्ट्रीट पर बाला के बार में रह रहे थे और काम कर रहे थे।

अदालत को बताया गया कि बी1 को भी बाला ने यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया था। चूंकि वह गर्भवती थी और भागकर आई थी इसलिए वह चुप रही और उसने बार में ही आश्रय लेना जारी रखा। वहीं कथित पीड़िता को बी2 गवाह के कहने पर बाला के बार में काम पर रखा गया था। जिस दिन पीड़िता को वहां रखा गया था उसी दिन पुलिस का बार पर छापा पड़ा था। ऐसे में बाला पीड़िता को एक किराए के फ्लैट पर ले गया और वहां नशे के एवज में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

अभियोजकों ने अदालत को बताया कि बी1 ने बाला को पीड़िता के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ करते देखा था। पीड़िता ने अगले दिन बी2 को बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसने फिर फ्लैट छोड़ दिया।

इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए 5 अगस्त 2020 को सामाजिक और परिवार विकास मंत्रालय के एक केस वर्कर को अपनी आपबीती सुनाई। बता दें कि सिंगापुर के कानून के मुताबिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना व बेंत से पीटने की भी सजा सुनाई जा सकती है। यदि पीड़िता से सिर्फ छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है तो व्यक्ति को दो साल तक की जेल, जुर्माना और बेंत से पिटाई की भी सजा हो सकती है।

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