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'भारतीय' रेस्तरां संचालक पर पगार चुराने का आरोप, हो सकती है 10 साल की जेल

रेस्तरां पर आरोप है कि उसके अधिकारियों ने जुलाई से नवंबर 2021 के बीच मजदूरी कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने चार युवा कर्मियों का 7000 डॉलर से अधिक का वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए थे। इस तरह के अपराधों में एक मिलियन डॉलर के जुर्माने और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

विक्टोरिया में एक भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई रेस्तरां मालिक पर मजदूरी कानून के तहत कई आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। वेज इंस्पेक्टरेट विक्टोरिया ने मैसेडोन रेस्तरां और उसके संचालक के खिलाफ विक्टोरिया के मजिस्ट्रेट कोर्ट में 94 आपराधिक आरोप दायर किए हैं। रेस्तरां का संचालन कंपनी रहमत एंड मेहर प्राइवेट लि. द्वारा किया जाता है।

मैसेडोन रेस्तरां पर चार युवा कर्मचारियों का 7000 डॉलर से अधिक का वेतन और अन्य भत्ते न देने का आरोप है। 

रेस्तरां पर आरोप है कि उसके अधिकारियों ने जुलाई और नवंबर 2021 के बीच मजदूरी कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने चार युवा कर्मियों का 7000 डॉलर से अधिक का वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए। मजदूरी चोरी अधिनियम 2020 के तहत कर्मचारी के वेतन रोकने जैसी बेईमानी के लिए कंपनी पर एक मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है और नियोक्ता को 10 साल तक की कैद हो सकती है।  

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