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नौकरी चली गई... तो भी अमेरिका में रह सकते हैं, सरकार ने खुद बताया तरीका

USCIS ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी है कि नियमों के तहत विवेकाधीन 60-दिन की छूट अवधि मिल सकती है। जो कर्मचारियों को E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 या TN वर्गीकरण (और उनके आश्रितों) वीजा पर हैं उन्हे विवेकाधीन वर्ग में 'स्थिति बनाए रखने' के तौर पर माना जा सकता है।

बडे़ सोशल मीडिया संस्थानों और दूसरी तमाम कंपनियों में हुई छंटनी से वैश्विक स्तर पर नौकरियों का संकट खड़ा हो गया है। विदेश में काम करने वाले एक तरफ नौकरी जाने से पैदा समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं उनके सामने उस देश को छोड़कर जाने की नौबत आ गई है। वहां बने रहने का एक रास्ता यह है कि समय रहते दूसरी नौकरी खोज ली जाए। ये उतना आसान नहीं है। हालांकि अगर आप सूझबूझ से काम लें तो एक निश्चित समय तक वैधानिक रूप से उस देश में रह सकते हैं। आइए बताते हैं।

USCIS ने जानकारी दी है कि नियमों के तहत विवेकाधीन 60-दिन की छूट अवधि मिल सकती है।

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के मुताबिक नौकरी चली जाने के बाद गैर-आप्रवासी कर्मचारी के पास अमेरिका में बने रहने के कई रास्ते मौजूद हैं और ये पूरी तरह से नियमों और विनियमों के अधीन हैं।  

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