अपने बच्चों और पोते-पोतियों को पुर्तगाल की नागरिकता हासिल करने में मदद करने के लिए पुर्तगाल में अपना जन्म का पंजीकरण कराने वाले गोवा के कुछ लोगों का भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। अब इनका कहना है कि इस प्रक्रिया से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।राज्यसभा में गोवा के एकमात्र प्रतिनिधि सदानंद शेट तानावड़े ने शुक्रवार को उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब तक 70 लोगों के भारतीय पासपोर्ट रद्द किए जा चुके हैं।
पुर्तगाली कानून के तहत, गोवा की आजादी से पहले यहां पैदा हुए लोग पुर्तगाल की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा तीसरी पीढ़ी तक उपलब्ध है। गोवा के मामले में 1961 से पहले राज्य में पैदा हुए सभी लोग और उनके वंशज पुर्तगाली नागरिकता के लिए पात्र हैं।
तानावड़े का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 70 से अधिक लोगों के भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाल में अपने जन्म का पंजीकरण कराने के बाद अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण किया था। पासपोर्ट रद्द होने के बाद ये लोग ओसीआई (ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया) कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सदानंद शेट तानावड़े ने राज्यसभा में कहा कि विदेश मंत्रालय से पुर्तगाल में जन्म पंजीकरण के आधार पर भारतीय पासपोर्ट रद्द करने के फैसले पर फिर से विचाार करने का आग्रह किया गया है। तानावड़े ने दावा किया कि 70 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। वहीं गोवा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या 80-100 के बीच होने की संभावना है।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता केनेडी अफोंसो का दावा है कि असली आंकड़ा 400-500 लोगों का होगा, जिनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 70 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यह आंकड़ा 400 के आसपास आ गया है। और यह मुद्दा केवल उनके बारे में नहीं है। यह मुद्दा गोवा के उन लोगों के बारे में है जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र मिल गया है। यह लगभग 5-6 लाख (500,000-600,000) लोगों को प्रभावित करेगा। लाखों लोग डिफ़ॉल्ट रूप से एक सहमति रखते हैं, और वे कानून द्वारा पुर्तगाल के नागरिक हैं।
उन्होंने कहा कि पहले लोग पुर्तगाली पासपोर्ट हासिल करने के बाद अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर देते थे। अगर संपत्ति हासिल करने की तारीख राष्ट्रीयता बदलने की तारीख है तो लोगों को उसी के अनुसार सूचित करना होगा। पुर्तगाल उन लोगों को मान्यता देता है जिन्होंने पुर्तगाल में अपने जन्म को पंजीकृत करने के लिए स्वेच्छा से आवेदन किया है, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाली कानून के तहत पुर्तगाली राष्ट्रीयता हासिल की है।
पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल करने का हवाला देते हुए अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने आता है तो हम विदेशी नागरिकता हासिल करने की तारीख की जांच करते हैं। यदि भारतीय पासपोर्ट विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद जारी किया गया था, तो इसे रद्द कर दिया जाता है।
सांसद सदानंद ने राज्यसभा में मंत्रालय से इन व्यक्तियों के लिए भारतीय पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देने का आह्वान किया, जब तक कि वे पुर्तगाली सरकार से आधिकारिक नागरिकता दस्तावेज प्राप्त नहीं कर लेते।