ओवरसीज सिटिजंस (OCI) को जल्द ही भारत में होने वाले चुनावों में ई-पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल सकता है। यह संभावना भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू की तरफ से संसद में दिए गए एक जवाब से मजबूत हुई है। कानून मंत्री ने इस साल 1 जनवरी तक के आंकड़े देते हुए बताया कि अभी ओवरसीज मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1.15 लाख है।
बता दें कि भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India) वो लोग होते हैं, जो भारतीय नागरिकता नहीं रखते लेकिन उनके पास भारत में रहने का अधिकार होता है। इसके अलावा वे भारत में व्यापार, शिक्षा और रोजगार आदि के लिए आसानी से वीजा भी ले सकते हैं।
रिजीजू ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रानिक डाक मतपत्र (ई-पोस्टल बैलट) सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है ताकि इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके।
कानून मंत्री ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने भारतीय विदेशी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रानिक डाक मतपत्र व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव नियम,1961 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
चुनाव आयोग के अनुसार, ओवरसीज मतदाताओं को फिलहाल फोटो मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है। वे अपने मूल पासपोर्ट को दिखाकर मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वोट डाल सकते हैं। आयोग का कहना है कि प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए भारत आने में मुश्किल होती है, इसलिए उन्हें डाक के जरिए वोट डालने की सुविधा दी जानी चाहिए।
केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि नौकरी या अन्य वजहों से घर से दूर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए रिमोट वोटिंग का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने सरकार से पूछा था कि प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का कोई प्रस्ताव है या सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं, इसी के जवाब में रिजीजू ने ये बात कही।