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भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई के नियम बदले, विदेश में बसे 'भारतीयों' को नहीं मिलेगी ये छूट

भारत में 612 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 322 सरकारी और बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं। यहां एमबीबीएस की 91,927 सीटें हैं। इनमें से 48,212 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में और 43,915 सीटें निजी कॉलेजों में हैं।

Photo by National Cancer Institute / Unsplash

विदेश में रहने वालों के लिए भारत के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के नियम बदल गए हैं। भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और विदेशी नागरिक अब इन चिकित्सा संस्थानों में एनआरआई सीटों के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। भारतीय छात्रों के लिए रिजर्व सीटों पर उन्हें दाखिला नहीं मिलेगा।

Photo captured during office hours of a company in Brazil.
Photo by Lucas Vasques / Unsplash

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एक तत्काल नोटिस जारी करके देश के सभी मेडिकल संस्थानों और संभावित उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दी है। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और सुपर-स्पेशलिटी उम्मीदवारों की काउंसलिंग के लिए सरकार ने 2012 में ये कमिटी बनाई थी।

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