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खालिस्तान विरोधी रेडियो होस्ट पर किया था जानलेवा हमला, तीन दोषी करार

खालिस्तानी विचारधारा के विरोधी हरनेक सिंह के ऊपर 23 दिसंबर 2020 को धार्मिक कट्टरपंथियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। इस दौरान हरनेक को 40 से अधिक बार चाकू मारे गए थे। उन्हें 350 से अधिक टांके आए थे और कई बार सर्जरी करनी पड़ी थी।

हरनेक सिंह पर दिसंबर 2020 में जानलेवा हमला हुआ था। फोटो साभार इंस्टाग्राम herneksingh_nz

ऑस्ट्रेलिया में ऑकलैंड स्थित लोकप्रिय रेडियो होस्ट हरनेक सिंह की हत्या के प्रयास मामले में तीन खालिस्तान समर्थकों को सजा सुनाई गई है। इनमें 27 वर्षीय सर्वजीत सिद्धू, 44 वर्षीय सुखप्रीत सिंह और 48 वर्षीय ऑकलैंड निवासी एक शख्स शामिल है।

खालिस्तानी विचारधारा के विरोधी हरनेक सिंह के ऊपर 23 दिसंबर 2020 को धार्मिक कट्टरपंथियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। इस दौरान हरनेक को 40 से अधिक बार चाकू मारे गए थे। उन्हें 350 से अधिक टांके आए थे और कई बार सर्जरी करनी पड़ी थी।

द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वजीत सिद्धू ने खुद अपना जुर्म कबूल किया जबकि सुखप्रीत सिंह को अदालत ने उसकी मदद करने का दोषी पाया गया। तीसरे शख्स ने खालिस्तानी विरोध के लिए हरनेक पर हमले की योजना बनाई थी।

अदालत ने 48 वर्षीय ऑकलैंड निवासी आरोपी को साढ़े 13 साल की सजा सुनाई है। उसे नौ साल से पहले पैरोल नहीं मिलेगी। सर्वजीत सिद्धू को साढ़े नौ साल कारावास में रखने का आदेश दिया गया है। सुखप्रीत सिंह को छह महीने घर में नजरबंद रखने का अदालत ने निर्देश दिया है।

इस मामले मे दो आरोपी जगराज सिंह और गुरबिंदर सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। दो अन्य जोबनप्रीत सिंह और हरदीप सिंह संधू को अगले साल की शुरुआत में सजा सुनाई जाएगी।

जस्टिस मार्क वुलफोर्ड ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस घटना में धार्मिक कट्टरता के सभी तत्व मौजूद हैं। ऐसे में न्याय करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। समुदाय को भविष्य में हिंसा से बचाने और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए सख्त संदेश दिया जाना आवश्यक है।

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