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बार्कलेज को 131 मिलियन डॉलर क्यों देने होंगे खाड़ी के इस भारतीय उद्यमी को

रघुराम शेट्टी अबू धाबी स्थित एनएमसी हेल्थ, नियोफार्मा, बीआरएस वेंचर्स और फिनाबलर सहित संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कई कंपनियों के संस्थापक और अधिग्रहणकर्ता हैं। उनकी कंपनी पर आरोप है कि विदेशी मुद्रा व्यापार के तहत वर्ष 2020 में बार्कलेज के साथ एक लेनदेन समझौते को पूरा करने में वह विफल रही।

बावगुथु रघुराम शेट्टी भारतीय मूल के व्यवसायी हैं जो अबू धाबी स्थित NMC Health, नियोफार्मा, बीआरएस वेंचर्स और फिनाबलर सहित संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कई कंपनियों के संस्थापक और अधिग्रहणकर्ता हैं लेकिन इन दिनों काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

बार्कलेज पीएलसी कंपनी ने शेट्टी की कंपनी NMC Health के खिलाफ लगभग 131 मिलियन डॉलर (करीब 9.68 अरब रुपये) की कानूनी कानूनी लड़ाई जीत ली है।

बावगुथु रघुराम शेट्टी को बार्कलेज के साथ एक लेनदेन समझौते को पूरा करने में विफल रहने के बाद रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है।

दुबई के एक न्यायाधीश ने बावगुथु रघुराम शेट्टी को बार्कलेज के साथ एक लेनदेन समझौते को पूरा करने में विफल रहने के बाद रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है। शेट्टी की कंपनी पर आरोप है कि विदेशी मुद्रा व्यापार के तहत वर्ष 2020 में बार्कलेज के साथ एक लेनदेन समझौते को पूरा करने में वह विफल रही। इसके बाद शेट्टी ने लंदन की अदालत का रुख किया।

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