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शुभ मुहूर्त का इंतज़ार, 10 वर्षों तक ससुराल नहीं गई दुल्हन, हो गया तलाक

तलाक के इस अनोखे मामले में हाईकोर्ट ने कहा दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के तहत तलाक की डिक्री (Decree) द्वारा विवाह को भंग किया जा सकता है। न्यायाधीशों ने कहा कि पत्नी अपने पति को पहले ही छोड़ चुकी थी इसलिए पति तलाक लेने का हकदार था।

भारत के राज्य छत्तीसगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक महिला शादी के बाद 10 साल तक ससुराल नहीं गई। शादी के बाद सालों तक दुल्हन के ससुराल न जाने की वजह और भी हैरान करने वाली है। बताया जाता है कि दुल्हन के परिवार वाले 'शुभ मुहूर्त' का इंतजार कर रहे थे। महिला ने बिना शुभ मुहूर्त में ससुराल जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मामला अदालत जा पहुंचा और अदालत ने पति-पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी।

अदालत ने पति से इतनी लंबी अवधि तक दूर रहने के मामले को परित्याग (Abandonment) का मामला माना।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की अनुमति दे दी है, क्योंकि पत्नी अपने पति से करीब 10 साल तक दूर रही। अदालत ने पति से इतनी लंबी अवधि तक दूर रहने के मामले को परित्याग (Abandonment) का मामला माना है और इसे अपने फैसले में एक मजबूत आधार माना है।

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