वोटिंग राइट टू NRI: ताकि एक भी वोट बेकार न जाए
NRI व्यक्तियों को 2011 में वोटिंग राइट मिला जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके लिए रजिस्ट्रेशन का अलग कॉलम जोड़ा। वह विदेश में रहते हुए वोटर के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं और चुनाव के वक्त भारत आकर वोट डाल सकते हैं।