कनाडा में रहते हुए अब ले सकेंगे वर्क परमिट, दो साल की छूट भी मिली

कनाडा में रहने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबर है। अगर वे नौकरी में हैं या उन्हें नौकरी का ऑफर मिला हुआ है तो वे कनाडा में रहते हुए ही वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोविड काल में बनाई गई अस्थायी नीति को नियमित करके उसका समय दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

अप्रवासियों के आगमन, शरणार्थियों की सुरक्षा और नए लोगों को कनाडा में बसने में मदद करने वाली संस्था आईआरसीसी ने यह घोषणा की है। उसने कहा है कि इस नीति के तहत वर्क परमिट पाने के लिए देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कनाडा में नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने यह सुविधाजनक कदम उठाया गया है।

कनाडा में रहने के लिए कोरोना काल में बनाई गई अस्थायी नागरिक नीति 28 फरवरी 2023 को खत्म हो रही थी। अब इसकी मियाद बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 कर दी गई है। इस नीति के तहत वर्क परमिट के लिए आगंतुकों को कनाडा छोड़ना नहीं होगा। इसके अलावा वर्क परमिट के तहत जो आगंतुक 12 महीने से रह रहे हैं, उनके लिए भी यह नीति लागू होगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो विदेशी कनाडा में नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें यहां आने से पहले ही प्रारंभिक वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होगा। पहले नियम था कि वर्क परमिट का समय खत्म होने पर कनाडा छोड़कर जाना होता था, तभी वर्क परमिट के लिए आवेदन कर पाते थे। लेकिन अब कनाडा में रहते हुए भी वर्क परमिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

जो प्रवासी कनाडा की इस अस्थायी नीति का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास नौकरी का मान्य ऑफर होना जरूरी है। मान्य ऑफर का मतलब, श्रम बाजार प्रभाव आकलन (एलएमआईए) की तरफ से नौकरी मिलने की पुष्टि हुई हो।

कनाडा में रोजगार की उपलब्धता को देखें तो दिसंबर 2022 के आंकड़े के मुताबिक यहां रिक्त पदों की संख्या में गिरावट आई है। यह संख्या 10 लाख से घटकर 8 लाख 48 हजार रह गई है। हालांकि स्वास्थ्य, खाद्यान्न और सामाजिक सहयोग सेवा जैसे मुख्य सेक्टरों में अब भी कर्मचारियों की जरूरत है।