भारतीय मैकेनिक को नहीं दिया वेतन, लोकपाल ने लगाया 30,000 डॉलर का जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक मोटर मैकेनिक मालिक को भारतीय कामगार की मजदूरी न देना भारी पड़ गया। अदालत ने मजदूरी मारने वाले दुकान मालिक पर 30,000 डॉलर का जुर्माना लगाया है। फेडरल सर्किट एंड फैमिली कोर्ट ने भंगू प्राइवेट लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने कंपनी को अनुपालन नोटिस के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आदेश दिया है जिसमें कर्मचारी को पूरा भुगतान, सेवानिवृत्ति और ब्याज शामिल है। Photo by Nina Mercado / Unsplash

भंगू प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के एक वीजाधारी कर्मचारी को एक साल के लिए (फरवरी 2017 से फरवरी 2018 तक) काम पर रखा था। कर्मचारी पूर्णकालिक था। कंपनी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद इस अवधि की मजदूरी देने में कोताही बरती जिसके बाद लोकपाल ने जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।