कंपनी ने ऐसा क्या विज्ञापन दिया कि न्याय विभाग ने लगा दिया जुर्माना!

आज के दौर में भारतीयों की प्रतिभा का लोहा दुनिया में हर कोई मान रहा है। भारतीय युवा पेशेवरों की हर तरफ डिमांड है। हर कंपनी की यही ख्वाहिश रहती है कि भारत के प्रतिभाशाली युवक उनकी कंपनी में काम करे। लेकिन अमेरिका स्थित एक कंपनी पर सिर्फ इसलिए जुर्माना लगा दिया गया क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने ‘केवल भारत से नौकरी’ का एक विज्ञापन जारी कर दिया। अमेरिका में इसे भेदभावपूर्ण माना गया। न्यू जर्सी स्थित एक आईटी भर्ती कंपनी पर 25,500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क ने कहा, "जब नियोक्ता केवल एक निश्चित देश के आवेदकों को नौकरियों का विज्ञापन देते हैं, तो वे अन्य सभी पात्र पेशेवरों को हतोत्साहित करते हैं और उन्हें उचित मौका नहीं देते हैं। न्याय विभाग ने कहा कि उसने केफोर्स टेक एलएलसी के रूप में काम करने वाली आईटी भर्ती और अनुबंध कंपनी इंफोसॉफ्ट सॉल्यूशंस आईएनसी के साथ एक समझौता किया है।

लेकिन इंफोसॉफ्ट ने छह भेदभावपूर्ण नौकरी विज्ञापन पोस्ट करके आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) का उल्लंघन किया है। एक विज्ञापन में केवल गैर-अमेरिकी नागरिकों से आवेदन मांगे गए थे, जिन्हें वीजा स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता थी। एक अन्य मामले में केवल भारत से आवेदकों की मांग की गई थी। क्लार्क ने कहा कि नागरिक अधिकार प्रभाग राष्ट्रीय मूल या नागरिकता की स्थिति के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। विभाग इन गैरकानूनी भेदभावपूर्ण बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि समझौते के तहत इंफोसॉफ्ट अमेरिका को 25,500 डॉलर का नागरिक जुर्माना देगी। समझौते में कंपनी को आईएनए की आवश्यकताओं पर अपने नियोक्ताओं को प्रशिक्षित करने, अपनी रोजगार नीतियों को संशोधित करने और विभागीय निगरानी के अधीन होने की भी आवश्यकता है।

जांच के दौरान विभाग ने तय किया है कि जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के बीच इन्फोसॉफ्ट ने कम से कम छह नौकरी विज्ञापन पोस्ट किए। जिसमें केवल उन आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहते थे या जिनके पास पहले से ही रोजगार आधारित अस्थायी वीजा था।

छह विज्ञापनों में से एक में उम्मीदवारों का भारत से होना भी आवश्यक था। ऐसा करने में कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रायोजन के बिना काम करने की अनुमति वाले श्रमिकों (एसिली, शरणार्थी, वैध स्थायी निवासी, अमेरिकी नागरिक) को नौकरी के विज्ञापनों में आवेदन करने और रोजगार के अवसरों के लिए वंचित करने का प्रयास किया। न्याय विभाग ने कहा कि आईएनए का भेदभाव विरोधी प्रावधान आम तौर पर नियोक्ताओं को उनकी नागरिकता की स्थिति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर श्रमिकों की भर्ती करने या काम पर रखने से इनकार करने से रोकता है।

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