अमेरिका की एक संघीय एजेंसी ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनिवार्य 65,000 H-1B वीजा कैप तक पहुंचने के लिए अमेरिका को पर्याप्त याचिकाएं मिल चुकी हैं।
H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए इस पर निर्भर हैं।