विदेशियों के लिए अपने देश में बसने और नागरिकता हासिल करने के लिए तुर्की की सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। तुर्की ने देश में अचल संपत्ति खरीदने या एक निश्चित पूंजी का निवेश करने वालों को ही नागरिकता देने का फैसला किया है। यह जानकारी तुर्की की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने दी है, जिसमें तुर्की प्रशासन के आधिकारिक राजपत्र का जिक्र है।
मिली जानकारी के अनुसार इसकी प्रमुख वजह तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा को मजबूत करना भी बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो विदेशी तुर्की में कम से कम 250,000 डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदता है और उस संपत्ति को कम से कम तीन साल तक रखता है वह तुर्की की नागरिकता हासिल कर सकता है।