अंतरराष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) के कथित पूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह खालसा की कनाडा में स्वीकार्यता पर एक संघीय अदालत ने आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है। एक संघीय अदालत ने रमेश के कनाडा में स्वीकार्यता पर आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत में न्यायाधीश ग्लेनीस मैकवे ने खालसा की याचिका को खारिज करने का फैसला किया। इससके बाद अब खालसा भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। आईएसवाईएफ पर कनाडा में जून 2003 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।

आप्रवासन विभाग ने 25 फरवरी 2021 के अपने फैसले में खालसा को कनाडा में प्रवेश के लिए अयोग्य पाया था और एक निर्वासन आदेश भी जारी किया था। खालसा 1988 में कनाडा आए थे और शरणार्थी का दावा दाखिल किया था। उन्हें शरणार्थी बैकलॉग परियोजना के तहत स्थायी आवास प्रदान किया गया था।