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NRI व OCIs को अभी भी भारत में कृषि संपत्ति खरीदने के लिए अनुमति लेनी होगी

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर उसके विभिन्न कार्यालयों में बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिस कारण यह स्पष्टीकरण दिया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश पर भारतीय प्रवासियों के हजारों सवाल और उलझन को लेकर भारत के प्रमुख बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सफाई दी है कि एनआरआई (NRIs) और भारत के प्रवासी नागरिकों (OCIs) को कृषि भूमि, फार्म हाउस और बागान संपत्ति के अलावा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए उसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) द्वारा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में अपने विभिन्न कार्यालयों में मिल रहे प्रश्नों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

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