भारत की सर्वोच्च अदालत ने 8 नवंबर को भारत के सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) उम्मीदवारों को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य श्रेणी के एनईईटी परामर्श (डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा) में भाग लेने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आवेदकों और अन्य सभी योग्य उम्मीदवारों को एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए ओसीआई उम्मीदवारों को सामान्य रूप से काउंसलिंग में उपस्थित होने की अनुमति है। इसके अलावा आवेदक अनुमोदित या मान्यता प्राप्त मेडिकल, डेंटल और अन्य कॉलेजों व संस्थानों में अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भी आ सकते हैं।