भारतीय स्टॉक बाजार में है निवेश की रुचि? NRI जान लें ये नियम

आप अगर भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय शेयर बाजार में निवेश में रुचि रखते हैं तो यह लेख आपके लिए है। विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) ने भारतीय बाजारों में प्रवासियों के निवेश के लिए नियम तय किए हैं जिनकी निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है। इसी के तहत गैर-निवासी बाहरी (NRE) खाते की व्यवस्था दी गई है जो प्रवासियों के लिए स्टॉक में निवेश का रास्ता खोल देता है।

निवेश का यह पहला कदम सबसे जरूरी

निवेश की शुरुआत NRE खाता से होती है जिसे एक निवेशक को RBI से स्वीकृत बैंक में खोलना होता है। अगर आपके पास NRE खाता नहीं है तो आप PIS खाते के साथ शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। NRE एक बाहरी खाता होता है या वैसा खाता जिसके जरिए प्रवासी अपने देश में पैसा भेजते हैं। जब कोई प्रवासी इस खाते में पैसा जमा करते हैं तो यह भारतीय मुद्रा में बदल जाती है जिसके बाद ही शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। NRE खाता सेविंग, करेंट और रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में खोला जा सकता है। इसमें जमा रकम की कीमत रुपये की कीमत बढ़ने घटने पर निर्भर करती है।