आठ जून 2000 को सुखविंदर सिंह और उनकी कनाडा मूल की पत्नी जसविंदर कौर उर्फ जस्सी के साथ स्कूटर से जा रहे थे। वह एक पुल के पास पहुंचे थे कि एक कार ने उन्हें रोक लिया था। कार से चार हथियारबंद लोग उतरे और उन्होंने उन दोनों पर हमला कर दिया। हमले में जस्सी की मौत हो गई थी और सुखविंदर बुरी तरह घायल हो गए थे। आरोप है कि यह ऑनर किलिंग (सम्मान के लिए हत्या) का मामला था और आरोप जस्सी के मां और मामा पर लगाया गया था।

अब दो दशक से भी अधिक समय के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जस्सी के मामा सुरजीत सिंह को जमानत दे दी है। सुखविंदर कनाडा में सात साल और भारत में तीन साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है। उसने हाईकोर्ट में सामान्य जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। उसके खिलाफ नौ मार्च 2008 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 364, 148, 149 व 120-बी और हथियार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।