ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक 22 वर्षीय छात्र को ब्रिटेन की अदालत ने लड़की का पीछा करने के जुर्म में चार महीने की कैद और 2 साल के निलंबन का आदेश दिया है। अगर वह आदेश को नहीं मानता है तो उसे कम से कम पांच साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। आदेशानुसार विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद आरोपी साहिल भवनानी को अब हांगकांग के लिए रवाना किया जाएगा। आक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में जज निगेल डेली ने यह फैसला सुनाया है।
पूरा मामला यह है कि 22 वर्षीय साहिल ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र है। वह विश्वविद्यालय में पढ़ रही नर्सिंग छात्रा को कई दिनों से धमकी दे रहा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब साहिल ने 100 पन्नों के पत्र के जरिए लड़की को शादी करने के लिए कहा और धमकी दी। कानूनी कारणों से लड़की का नाम नहीं लिया जा रहा है।