सिंगापुर में भारतीय मूल के 25 साल के सूर्या कृष्णन को अपनी घरेलू सहायिका की बुरी तरह पिटाई करने के आरोप में छह महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सूर्या को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 4,74,264 रुपये भी देने का आदेश दिया गया है। यदि वह इसका भुगतान नहीं कर पाया, तो उसे एक महीने और कारावास की सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान सूर्या ने अपनी घरेलू सहायिका को जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप स्वीकार कर लिया। पीड़ित 27 वर्षीय महिला म्यांमार की मूल निवासी है।
पीड़ित महिला को सूर्या की बहन ने काम पर रखा था। फ्लैट में सूर्या अपनी बहन, माता-पिता और पीड़िता के साथ रहता था। परिवार 29 मई, 2020 को सूर्या कृष्णन के पिता का जन्मदिन मना रहा था। पिता के जन्मदिन का उत्सव मनाने से पहले सूर्या ने 750 मिलीलीटर शराब पी। रात साढ़े आठ बजे सूर्या की मां ने घरेलू सहायिका को सूर्या के लिए जेली काटकर देने के लिए कहा। घरेलू सहायिका किचन चली गई। इस दौरान सूर्या भी किचन पहुंच गया और उसे कुछ खाना बनाने के लिए कहा। इस दौरान पीड़ित महिला ने कहा वह पहले ही बहुत खा चुका है। उसने जेली भी काटकर नहीं दी। इस बात को लेकर सूर्या नाराज हो गया।