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सिंगापुर से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के लिए की धांधली, भारतीय मूल के निदेशक पर लगा लाखों का जुर्माना

सिंगापुर में एक कंपनी के भारतीय मूल के निदेशक रहे शख्स पर आयात निर्यात में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5,58,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

सिंगापुर में एक कंपनी के भारतीय मूल के निदेशक रहे शख्स पर आयात निर्यात में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5,58,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। उसने 97.2 लाख सिंगापुरी डॉलर का धातु का कबाड़ भारत को बेचने में टैक्स छूट हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी थी।

सिंगापुर के सीमा शुल्क विभाग ने बयान में बताया कि 41 साल का सोलैयप्पन रामनाथन फेक्कुनी में निदेशक था। सिंगापुर का स्थायी निवासी रामनाथन शाकंभरी ओवरसीज कंपनी का इकलौता मालिक था। उसने भारत को सामान निर्यात करने के लिए 137 तरजीही प्रमाणपत्र (पीसीओ) के लिए आवेदन किया था। भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते और आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते के तहत इन प्रमाणपत्रों के आधार पर कई तरह की रियायतें दी जाती हैं।

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