भारतीय मूल के एक पति-पत्नी को सिंगापुर की एक अदालत ने जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ मानव शक्ति मंत्रालय की ओर से ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद भी नौकरानी को काम पर रखने और न्याय में बाधा पहुंचाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। यह सजा सैयद मोहम्मद पीरां सैयद अमीर हमजा (41) और उनकी पत्नी सबा परवीन (37) को सुनाई गई है। सैयद ने अपने कारोबारी सहयोगी की पहचान का इस्तेमाल करते हुए इंडोनेशियाई नौकरानी को काम पर रखा था। उन्हें इसके लिए 36 सप्ताह की सजा सुनाई गई।
सैयद ने सुनवाई के बीच में ही आरोप स्वीकार कर लिया था। वहीं, उनकी पत्नी ने भी न्याय में बाधा डालने का आरोप स्वीकार कर लिया। सबा को अदालत ने तीन दिन जेल की सजा सुनाई। इनकी नौकरानी अमीना ने शिकायत की थी कि दोनों उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सजा बीते शुक्रवार को सुनाई गई है।