सिंगापुर में एक 31 वर्षीय भारतीय नागरिक को अपने साथी की छोटी उंगली (कनिष्ठा) का ऊपरी हिस्सा काटने के जुर्म में 10 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी लोगन गोविंदराज ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिसके बाद अदालत ने उसे यह सजा सुनाई। गोविंदराज ने अपने साथी मुत्थू सेल्वम (42) के बाएं हाथ की छोटी उंगली काट दी थी जिसे बाद में घटनास्थल से बरामद किया गया। हालांकि, सेल्वम का इलाज कर रहे डॉक्टर उसकी उंगली को फिर से जोड़ नहीं पाए।
यह घटना 6 दिसंबर 2021 की है। इस दिन दोपहर बाद करीब 4.30 बजे गोविंदराज सेल्वम और अन्य कर्मचारियों के साथ था। ये लोग सिंगापुर के पश्चिमी तट पर क्रांजी क्रेसेंट के एक औद्योगिक इलाके में अपनी डॉरमेट्री के पास एक लॉरी में संगीत बजा रहे थे और शराब पी रहे थे। अदालत को बताया गया कि गोविंदराज ने कम से कम बीयर की तीन कैन पी रखी थीं। नशे में धुत गोविंदराज ने सेल्वम से झगड़ा शुरू कर दिया और अपनी डॉरमेट्री में अन्य कर्मचारियों के साथ सोने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ा तो दोनों लॉरी से बाहर आ गए।
सिंगापुर: भारतीय ने नशे में काट दी साथी की उंगली, अदालत ने 10 महीने के लिए भेजा जेल
सिंगापुर के कानून के अनुसार किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए एक अपराधी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत से मारने की सजा हो सकती है।