मेडिकेयर धोखाधड़ी में योगेश पंचोली दोषी, सजा का ऐलान अगले साल

मिशिगन के पूर्वी जिले में संघीय जूरी ने नॉर्थविले के योगेश पंचोली को 2.8 मिलियन डॉलर की स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग, गंभीर पहचान की चोरी और गवाहों से छेड़छाड़ के लिए दोषी ठहराया है। न्याय विभाग ने हाल ही यह घोषणा की है। भारतीय नागरिक पंचोली (43) लिवोनिया, मिशिगन में एक घरेलू स्वास्थ्य कंपनी शृंग होम केयर इंक का मालिक है।

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न्याय विभाग ने बताया कि बिलिंग मेडिकेयर से बाहर किए जाने के बावजूद पंचोली ने 'कंपनी के अपने स्वामित्व को छुपाने के लिए' दूसरों के नाम, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करके शृंग को खरीदा। दो महीने की अवधि में पंचोली और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने बिल बनाया और उन्हें मेडिकेयर द्वारा उन सेवाओं के लिए लगभग 2.8 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया जो कभी प्रदान नहीं की गई थीं। इसके बाद पंचोली ने इस रकम को फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से भारत में अपने खातों में स्थानांतरित कर दिया।

दोषी ठहराए जाने के बाद और मुकदमे की पूर्व संध्या पर पंचोली ने एक छद्म नाम का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न संघीय सरकारी एजेंसियों को झूठे और दुर्भावनापूर्ण ईमेल लिखे। इनमें आरोप लगाया गया कि एक सरकारी गवाह ने कई तरह के अपराध किए हैं लिहाजा उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि गवाह को गवाही देने से रोका जा सके।

न्याय विभाग का कहना है कि पंचोली को 10 जनवरी, 2024 को सजा सुनाई जानी है। इसमें गंभीर पहचान की चोरी के लिए दो साल की जेल की अनिवार्य न्यूनतम सजा कासामना करना पड़ेगा, प्रत्येक साजिश और गवाह से छेड़छाड़ की सजा पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा होगी और एक स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रत्येक मामले में अधिकतम 10 साल की सजा होगी।