कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को ध्यान में रखते हुए विदेशी पर्यटकों पर भारत की सरकार ने कुछ सख्ती करते हुए अपनी नई गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए गाइडलाइंस को 1 दिसंबर से प्रभावी करने की बात कही है। संशोधित दिशा-निर्देशों में यात्रा से पहले के 14 दिनों का यात्रा विवरण जमा करने के अलावा विदेशी पर्यटकों को अब 'एयर सुविधा' पोर्टल पर आरटी-पीसीआर की नकारात्म्क रिपोर्ट को भी अपलोड करना होगा।
भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है जिसे B.1.1.529 और ओमाइक्रोन नाम दिया गया है। इस वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। इस वेरिएंट को अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत आने वाले सभी यात्रियों को यात्रा के अंतिम 14 दिनों के विवरण को 'एयर सुविधा' पोर्टल पर डालने के साथ साथ नए दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित यात्रा से पहले एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। यात्रियों को कोई भी यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर की नकारात्मक रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।