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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए भारत में नए नियम बने, उल्लंघन पर 50 लाख तक जुर्माना

नए नियमों के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी कंटेंट या उत्पाद का प्रचार गलत या भ्रामक तरीके से करता है तो पहली बार में उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार ऐसा करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तीन साल तक का प्रतिबंध भी लग सकता है।

(साभार पिक्साबे)

भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नया कानून बना दिया है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन या प्रचार करते समय गलत जानकारी देने या जानबूझकर जानकारी छिपाने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर 50 लाख रुपये तक जुर्माना और प्रतिबंध लग सकता है।

दरअसल तमाम सिलेब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए दिन विज्ञापन और प्रॉडक्ट्स को एंडोर्स करते दिखते हैं। कई बार जाने-अनजाने में वो भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा दे देते हैं। जिस पर उनके फॉलोअर्स आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 'एंडोर्समेंट नो हाउ- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और वर्चुअल मीडिया इन्फ्लुएंसर (अवतार या कंप्यूटर जनित चरित्र) के लिए' नाम से दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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