अमेरिका में एच-1बी वीजा आवेदन पाने के लिए गलतबयानी करने और फर्जी दस्तावेज जमा कराने के आरोप में एक भारतीय अमेरिकी को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जिस भारतीय अमेरिकी को यह सजा सुनाई गई है, वह अमेरिका में स्टाफ मुहैया कराने की एक कंपनी का सीईओ हैं। आरोपी को कार्यवाहक यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी स्टेफनी एम हिंड्स के कार्यालय की ओर से यह सजा सुनाई गई है।
पूरा मामला यह है कि कैलिफोर्निया के सनीवेल में रहने वाले 49 वर्षीय किशोर कावुरु को 24 मई 2021 के एक वीजा धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है। याचिका में कावुरु ने कहा कि वह चार अलग अलग स्टाफिंग कंपनियों के सीईओ थे। उनकी कंपनी की विशेषता थी कि वह कंपनियां विदेशी कुशल कामगारों के लिए एच-1 बी वीजा हासिल करवाने में मदद करने के साथ साथ एच-1बी वीजा धारकों को अमेरिका की प्रौद्योगिकी फर्मों में काम दिलाने के लिए कांट्रेक्टरों से संपर्क करती थी।