भारत सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसके सहयोगी, संबद्ध या मोर्चों को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। यह कदम गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 1967 के सेक्शन 3 के तहत उठाया गया है। इससे कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और विभिन्न राज्यों का पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ी गतिविधियों को लेकर पीएफआई के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया था।
Central Government declares the #PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/hff3AOfn2i
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 28, 2022
इस दौरान इस संगठन के नेताओं की ओर से लोगों को भड़काने, आतंकी प्रशिक्षण देने और आतंकी फंडिंग जुटाने को लेकर जांच की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत की विभिन्न जांच एजेंसियों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान पीएफआई के सैकड़ों नेताओं और कैडर्स को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार ने पीएफआई के साथ इससे जुड़े आठ संगठनों पर भी गैरकानूनी संबद्धता के लिए यह कार्रवाई की है।