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कुवैत हत्याकांड में सीबीआई ने भारतीय नागरिक को किया गिरफ्तार

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोप के अनुसार पीड़ितों ने आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट को अपने पास से जाने से रोकने के लिए रखा था और उसे उसकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ खतना सर्जरी कराने के लिए भी मजबूर किया था।

भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कुवैत में अपने नियोक्ता और उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में एक भारतीय नागरिक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल कुवैत के अधिकारियों ने आरोपी संतोष कुमार राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जिसके बाद दिसंबर 2016 में विदेश मंत्रालय के एक संदर्भ पर मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल पीड़ितों ने कथित तौर पर कुवैत छोड़ने से रोकने के लिए राणा का पासपोर्ट रोक दिया था जिसके चलते उसने दोनों को मार दिया। आरोपी को कुवैत कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस फेलोनीज ने 29 फरवरी 2012 के दिन एक फैसले में मौत की सजा सुनाई थी। राणा पर आरोप है कि उसने फहद बेन नासिर इब्राहिम और उसकी पत्नी सलामा फराज सलेम की हत्या की जिनके लिए उसने एक नौकर के रूप में काम किया था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोप के अनुसार पीड़ितों ने आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट को अपने पास से जाने से रोकने के लिए रखा था। 

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोप के अनुसार पीड़ितों ने आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट को अपने पास से जाने से रोकने के लिए रखा था और उसे उसकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ खतना सर्जरी कराने के लिए भी मजबूर किया था। हत्या के बाद राणा ने पीड़ितों के स्वामित्व वाली तिजोरी को तोड़कर अपना पासपोर्ट वापस ले लिया।

बता दें कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 5 के तहत किसी भी देश के नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। हालांकि आरोपी को उक्त अपराध के लिए स्थानीय अभियोजन के अधीन किया जाएगा। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि आरोपी का स्थानीय अभियोजन प्राथमिक रूप से अनुरोध के साथ जमा किए गए सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर होगा जो अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अभियोजन के लिए आवश्यक सभी सबूत केवल कुवैती अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

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